कोरोना कहर के बीच 25 मार्च से घरेलू उड़ानों शुरू कर दी गयी है। साथ ही मिशन वंदे भारत और एयर बबल के समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी संचलित की जा रही है। वहीं जब घरेलू उड़ाने शुरू की गयी तब सरकार ने भोजन और पेय सेवाओं और मनोरंजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं अब ये प्रतिबंध हटा दिया गया है। साथ ही यात्रिओं के लिए एक कड़ा नियम भी बनाया है जिसका हर यात्री को पालन करना होगा।
मास्क न पहनने पर एविएशन मंत्रालय हुआ सख्त
Directorate General of Civil Aviation asks airlines to put on ‘no-fly list’ those passengers who do not wear masks during flight and violate #COVID19 SOPs. pic.twitter.com/aAol8Nd2ys
— ANI (@ANI) August 28, 2020
डायरेक्ट्रोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने हवाई यात्रा को लेकर कड़े नियम जारी किए हैं। इस नियम के अनुसार, हवाई यात्रा के दौरान यात्री को अपने चेहरे पर फेस मास्क या शिल्ड लगाना होगा। वहीं अगर यात्री चेहरे पर फेस मास्क नहीं लगाता है तो एयरलाइंस उसका नाम नो-फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं। यानी उसकी हवाई यात्रा पर कुछ समय के लिए रोक लग सकती है।
वहीं शुक्रवार को इस नियम को लेकर विमानन नियामक डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर कोई यात्री उड़ान के दौरान फेस मास्क पहनने से इनकार करता है तो विमानन कंपनी उसे ‘नो-फ्लाई’ सूची में डाल सकती है, यानि उस पर हवाई यात्रा से रोक लगाई जा सकती है।
इसी के साथ सरकार ने विमानन कंपनियों को घरेलू उड़ानों में पहले से पैक स्नैक्स, भोजन और पेय पदार्थ तथा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में गर्म भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। वहीं एयरलाइन्स को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में खाद्य या पेय पदार्थों को परोसते समय केवल एक बार उपयोग में आने वाली ट्रे, प्लेट और कटलरी का उपयोग करना होगा और चालक दल के सदस्यों को भोजना या पेय परोसते समय हर बार नए दस्ताने पहनने होंगे।
इसी के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान यात्रियों मनोरंजन की इजाजत भी दे दी गयी है। लेकिन एयरलाइंस को डिस्पोजेबल ईयरफोन या डिसइन्फेक्टेड हेडफोन उपलब्ध करवाने होंगे।
आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से घरेलू उड़ानों को 25 मार्च से और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को 23 मार्च से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन इस कोरोना कहर के बीच 25 मई से घरेलू उड़ानें फिर से शुरू कर दी गयी थी और इस दौरन हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नियम बनाए गये थे।