Placeholder canvas

हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए DGCA ने दिए खास निर्देश, केबिन क्रू के लिए जारी किए नए नियम

भारत में कोरोना वायरस की वजह से कोहराम मचा हुआ है। इसी बीच भारत में डोमेस्टिक फ्लाइट सेवा शुरू हो गयी है। वहीं हवाई यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए रेलगुलेट डीजीसीए (DGCA) ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल, रेलगुलेट डीजीसीए ने हवाई यात्रा सुरक्षित बनाने के लिए एयरलाइंस के केबिन क्रू के लिए खास निर्देश जारी किए हैं। वहीं अब केबिन क्रू को इन नियमों का पालन करना होगा।

डीजीसीए के निर्देशों के अनुसार, सभी केबिन क्रू के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। वहीं एयरलांइस के डॉक्टर्स के लिए नियमित तौर पर आईसीएमआर  की गाइडलाइन के मुताबिक केबिन क्रू के स्वास्थ्य की जांच करना जरूरी होगा।

हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए DGCA ने दिए खास निर्देश, केबिन क्रू के लिए जारी किए नए नियम

वहीं अगर डॉक्टर्स की ओर इस बात की जानकारी दी जाएगी कि केबिन क्रू को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा की नहीं। अगर कोई केबिन क्रू फ्लाइट के दौरान किसी कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के संपर्क में आता है तो उसके लिए 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा।

इसी के साथ एयरलांइस को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि केबिन क्रू की जांच और उनके होम क्वारंटाइन से संबंधि सभी तरह की जानकारी उन्हें राज्य सरकार एयरपोर्ट पर तैनात डॉक्टरों को देनी होगी। डीजीसीए की ओर से इन नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

हवाई यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए DGCA ने दिए खास निर्देश, केबिन क्रू के लिए जारी किए नए नियम

आपको बता दें, अभी भारत में 25 मई से सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट सेवा शुरू हुई है वहीं डोमेस्टिक फ्लाइट सेवा शुरू होने के बाद करीब 65000-70,000 लोग हवाई सफर कर रहे हैं जबकि 25 मई को 30,000 लोगों ने हवाई सफर किया था वहीं 700 फ्लाइट्स रोज़ाना घरेलू रूट पर उड़ रही हैं वहीं एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पूरी के मुताबिक जल्द ही सरकार कई डोमेस्टिक रूट और फ्लाइट फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने जा रही है। इसका फायदा ना केवल डिमांड को पूरा करने में मिलेगा, साथ ही डॉमेस्टिक एयर ट्रैफिक वॉल्यूम को भी बढ़ाने में मिलेगा।