भारत देश का पासपोर्ट तीन रंग में जारी किए जाते हैं। इसके लिए कोई भी जो भारत नागरिक है आवेदन कर सकता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं 3 अलग – अलग के बनने वाले पासपोर्ट का आखिरकार मतलब क्या होता है।
1-नीला रंग का पासपोर्ट
यह जो नीले रंग का पासपोर्ट होता है वह भारत के साधारण नागरिकों के लिए बनता है। नीले रंग का पासपोर्ट भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको बता दें कि इसे आधिकारिक तौर पर और कूटनीति से अलग करने के लिए सरकार ने यह डिफरेंस अपनाया है।
इस अंतर से एयरपोर्ट पर मौजूद कस्टम ऑफिसर या विदेश में पासपोर्ट चेक करने वाले लोगों को पहचान करने में किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। इस पासपोर्ट में व्यक्ति का नाम दर्ज होता है। इसके अलावा जन्म स्थान, जन्म तिथि और उसकी फोटो भी चस्पा होती है।
2- सफेद रंग का पासपोर्ट
देश में सफेद रंग का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल का प्रतिनिधित्व करता है। ये वह शख्स होते हैं जो सरकार के काम के सिलसिले से विदेश यात्रा करते हैं यह उनकी पहचान के लिए होता है।
सफेद रंग के पासपोर्ट को बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को एक अलग से एप्लीकेशन देना होता है। जिसमें इस बात का जिक्र करना होता है कि वह किस उद्देश्य से उसे पासपोर्ट की जरूरत है। गौर करने वाली बात है कि सफेद रंग के पासपोर्ट वाले शख्स को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं।
3-मरून रंग का पासपोर्ट
यह पासपोर्ट इंडियन डिप्लोमेट और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशल, जैसे कि आईएएस, आईपीएस रैंक के अधिकारियों को इस रंग का पासपोर्ट प्रदान किया जाता है। उच्च गुणवत्ता वाले पासपोर्ट के लिए एक अलग से एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जिससे पासपोर्ट धारक को विदेश में दूतावास से लेकर यात्रा के दौरान तक कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती।
और एक बात पासपोर्ट धारकों को वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह पासपोर्ट उन लोगों को जारी किया जाता है जो भारतीय उच्चायोग के ऑफिसर होते हैं या तो वे सरकार के प्रतिनिधि के रुप में विदेश यात्रा करते। इस रंग के पासपोर्ट वाले शख्स के विरुद्ध विदेश में कैसे दर्ज करना काफी मुश्किल होता है।
पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
किसी भी शख्स को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं कक्षा की मार्कशीट/सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित (self attested) , फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से प्रमाणित सर्टिफिकेट की छायाप्रति की जरूरत पड़ती है और वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट ड्राइविंग लाइसेंस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजली बिल, पानी का बिल जैसे जरूरी कागजातों की स्वप्रमाणित (self attested) छाया प्रति (photocopy)।