UAE jobs: 2 फरवरी, 2022 से UAE में नए श्रम कानून लागू होंगे। वहीं इस नियम के लागू होने के बाद कर्मचारी या फिर कोई कामगार संयुक्त अरब अमीरात में एक से अधिक मालिकों के लिए काम कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, श्रम संबंधों को विनियमित करने वाले 2021 के संघीय कानून संख्या 33 के तहत, निजी क्षेत्र के कर्मचारी या कामगार पार्ट टाइम या टेम्पररी के तौर पर एक से ज्यादा जगहों के लिए काम कर सकते हैं।
नए वर्क सिस्टम के साथ कोई भी कर्मचारी अपने अलग अलग स्किल को एक से ज्यादा नौकरियों में यूज कर सकता है।
वहीं पार्ट टाइम काम कामगारों को एक या एक से अधिक मालिकों के लिए निर्धारित घंटों या फिर दिन के हिसाब से काम करने की अनुमति देता है।
अस्थायी कार्य एक निश्चित अवधि के लिए या एक प्रोजेक्ट के आधार पर एक कांट्रेक्ट हो सकता है जो नौकरी के पूरा होने के साथ समाप्त होता है।
कामगारों को वर्तमान में श्रम बाजार में फुल टाइम काम के अलावा, नौकरी की स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग समय पर काम करने की स्वतंत्रता देता है। नए कानून के तहत अनुबंध में प्रदर्शन के घंटे या दिन शामिल हैं।
आपको बता दें, यूएई में नया श्रम कानून 2 फरवरी साल 2022 से लागू होंगे। दुबई के श्रम कानून श्रम बाजार में कामगारों को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुबई के नए कानून के अनुसार नौकरी बदलने में अब आसानी होगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर के नियोक्ताओ के हितों की भी इन कानूनों के अंतर्गत रक्षा की जा सकेगी।
इस कानून के मुताबिक नियोक्ता द्वारा अपने कामगार को एंप्लॉयमेंट की समाप्ति या फिर रोजगार अनुबंध खत्म होने के बाद देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में कामगार किसी दूसरे नियोक्ता के पास आसानी से जाकर नौकरी कर सकने की स्थिति में होंगे।
इसके अलावा ध्यान देने वाली ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अब से स्थाई रोजगार अनुबंधों की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इनके स्थान पर कामगार और नियोक्ता के बीच 3 साल के लिए अनुबंध हो सकेंगे और दोनों पक्षों की आपसी सहमति से इन अनुबंधों को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।