कोरोना वायरस की वजह से यूएई ने इस वक्त भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों से आने वाली फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में तमाम प्रवासी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और उनमें से कईयों का वीजा एक्सपायर हो गया है। वहीं इस बीच इस पोस्ट के माध्यम से यह बतलाने जा रहे हैं कि अगर आपका वीजा एक्सपायर हो गया है तो आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन वीजा रीन्यू कर सकते हैं।
ICA द्वारा दी गयी जानकरी के अनुसार, वीजा नवीकरण आवेदन को वेबसाइट www.ica.gov.ae या स्मार्टफोन एप्लिकेशन A ICA UAE ’के माध्यम से आसानी से पूरा किया जा सकता है।
निवास वीज़ा रीन्यू करने स्टेप्स
स्टेप- 1: UAE PASS का उपयोग करके एक खाता बनाएँ और पंजीकृत करें या पूर्व पंजीकरण के मामले में स्मार्ट सेवाओं में लॉग इन करें।
स्टेप 2: निवास परमिट नवीनीकरण सेवा चुनें।
स्टेप 3: आवेदन जमा करें, पुनः प्राप्त डेटा की समीक्षा करें और अपडेट करें, और शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 4: अपना आईडी कार्ड नवीनीकृत करने के लिए एक आवेदन जमा करें।
स्टेप 5: पासपोर्ट में अनुमोदित डिलीवरी कंपनी को सौंप दें।
स्टेप 6: आपका पासपोर्ट रेजीडेंसी परमिट स्टिकर के साथ लेबल किया जाएगा और फिर आपको स्वीकृत डिलीवरी कंपनी के माध्यम से वितरित किया जाएगा।
प्रक्रिया में समय – अपनी वेबसाइट पर, आईसीए ऑनलाइन सेवा पोर्टल में रेजिडेंसी परमिट के नवीकरण के लिए कुल समय का 48 घंटे का समय लगेगा।
दस्तावेजों की आवश्यकता है?- प्रायोजक के आधार पर – कंपनी या परिवार – और साथ ही साथ वीजा के प्रकार के दस्तावेज थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। आईसीए वेबसाइट प्रत्येक श्रेणी के लिए दस्तावेजों की विस्तृत सूची प्रदान करती है, जो यहां पाई जा सकती है।
यदि आप एक निजी क्षेत्र के कर्मचारी या एक मुक्त क्षेत्र के कर्मचारी हैं, और अपने परिवार के निवास वीजा को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ये दस्तावेज आपको अपलोड करने की आवश्यकता है:
एक सफेद पृष्ठभूमि के साथ प्रायोजित व्यक्ति की एक हालिया रंगीन तस्वीर, पासपोर्ट की प्रति, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र, अमीरात आईडी आवेदन रसीद, रोजगार अनुबंध, प्रायोजक द्वारा आवास पट्टे (अनुप्रमाणित) या आवास स्वामित्व, वैध निवास के साथ प्रायोजक के पासपोर्ट की एक प्रति, चिकित्सा बीमा (अबू धाबी वीजा के लिए)।
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, ICA ने अतिरिक्त सलाह भी दी, आवेदकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे जो जानकारी दर्ज करते हैं वह सटीक हो वहीं सुनिश्चित करें कि नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के लिए आवेदन करते समय आप अपना आईडी नंबर और समाप्ति तिथि सही दर्ज करें।