कई कामगार नौकरी करने के लिए विदेश की यात्रा करते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विदेश में उन्हें उनके काम के पैसे नहीं दिए जाते हैं। जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर आप लंबे समय तक UAE में बिना भुगतान किए काम कर रहे हैं तो आप UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) के साथ अपनी शिकायत उठा सकते हैं। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको ये जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे आप UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) में इस मामले की शिकायत कर सकते हैं।
नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से MOHRE में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
1. 800 60 पर मंत्रालय की हॉटलाइन पर कॉल करें।
2. MOHRE ऐप डाउनलोड करें और एक श्रम शिकायत दर्ज करें
3. (www.mohre.gov.ae) पर जाएं और श्रम शिकायत दर्ज करने के विकल्प का चयन करें
यदि आप दूसरा और तीसरा विकल्प चुन रहे हैं तो आपको एक खाता बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट विवरण और वर्क परमिट (श्रम कार्ड) नंबर की आवश्यकता होगी। एक बार जब आप शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपको 72-कार्य घंटों के भीतर एक कानूनी सलाहकार से ट्वा-फौक केंद्र के पास एक कॉल प्राप्त होगी, जो शुरू में इस मुद्दे पर एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश करेगा। वहीं इस प्रक्रिया के लिए किसी कर्मचारी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।
लेबर केस दायर करने के लिए कोर्ट फीस जो कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क है।
Dh100,000 तक के दावों के लिए, कर्मचारी को अदालती शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
Dh100,000 से अधिक के दावों के लिए, कर्मचारी को दावा राशि से पांच प्रतिशत का भुगतान करना होगा, जिसमें अधिकतम शुल्क Dh20,000 है।
आपको बता दें, Twa-fouq केंद्र MOHRE द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेवा केंद्र हैं और एक नियोक्ता या एक कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत श्रम शिकायतें प्राप्त करते हैं। वहीं केंद्र शिकायतों की जांच करता है और अनुमोदन के लिए MOHRE को सिफारिशें प्रदान करता है और विवाद समाधान पर निर्णय लेता है या न्यायपालिका को मामले को संदर्भित करता है। यह काम के संबंधों से संबंधित पूछताछ को कानूनी सलाह और जवाब भी प्रदान करता है।