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UAE Labour Law: कामगार का वर्क परमिट रीन्यू नहीं करने पर कंपनी को देना पड़ सकता है जुर्माना, जानिए क्या है नियम

UAE Labour Law: UAE में कई लाख से ज्यादा संख्या में प्रवासी रहते हैं और ये लोग यहाँ पर कम्पनी द्वारा जारी किए गए वर्क परमिट पर काम करते हैं। वहीं अगर कम्पनी कामगार के वर्क परमिट के रीन्यू की प्रक्रिया में देरी करती है तो कंपनी को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) द्वार जारी की गयी एडवाइजरी के अनुसार, कंपनी के पास 60 दिनों की अवधि है जिसके भीतर उसे इलेक्ट्रॉनिक वर्क परमिट को रीन्यू करना चाहिए। इस छूट अवधि के बाद, कंपनी  प्रति वर्क परमिट Dh2,000 की लागत के अलावा Dh200 प्रति माह का जुर्माना देना होगा और इस बार की जानकारी MOHRE ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर 13 अप्रैल को घोषणा की थी।

UAE Labour Law: कामगार का वर्क परमिट रीन्यू नहीं करने पर कंपनी को देना पड़ सकता है जुर्माना, जानिए क्या है नियम

वहीं गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मामलों में वर्क परमिट के रीन्यू या आवेदन में एक प्रतिष्ठान को देर से नहीं माना जाएगा, जैसे कि जब कोई कामगार छह महीने से अधिक समय तक देश से बाहर रहा हो, या उसका निवास वीजा हो। देश से बाहर रहते हुए समाप्त हो गया।

वहीं यदि आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि MOHRE के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठान यूएई श्रम कानून में निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर आपको कानून के अनुसार दंड का भुगतान करना होगा।

New UAE labour law

वहीं मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय में सेवा शुल्क और प्रशासनिक जुर्माना के संबंध में 2020 के कैबिनेट संकल्प संख्या 21 के अनुच्छेद 3 का हिस्सा है।

कंपनी को करना पड़ सकता है अन्य जुर्माने का सामना (UAE Labour Law)

  • कामगार की स्थिति में संशोधन की तारीख से 60 दिनों से अधिक नहीं की अवधि के भीतर मंत्रालय को रोजगार अनुबंध प्रदान करने में विफलता: Dh100 प्रति माह से अधिकतम Dh2,000
  • वर्क परमिट को रीन्यू करने में विफलता, इसकी समाप्ति की तारीख से 60 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर: Dh200 प्रति माह, अधिकतम Dh2,000 तक
  • वर्क परमिट के लिए रोजगार अनुबंध के साथ मंत्रालय को प्रदान करने में विफलता, कामगार के देश में प्रवेश करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक की अवधि के भीतर: Dh100 प्रति दिन, अधिकतम Dh2,000 तक
  • वर्क परमिट को नवीनीकृत करने में विफलता, इसकी समाप्ति की तारीख से सात दिनों से अधिक की अवधि के भीतर: Dh100 प्रति दिन से अधिकतम Dh2,000 तक
  • यदि कंपनी कामगार को यह कहते हुए फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करता है कि उन्होंने अपना वेतन प्राप्त कर लिया है या इसके प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए मजदूरी संरक्षण प्रणाली में गलत डेटा दर्ज किया है: प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये, कई श्रमिकों के मामले में अधिकतम 50,000 रुपये।
  • वेतन संरक्षण प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों के वेतन का भुगतान करने में विफलता, मंत्री के निर्णय द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर: Dh1,000 प्रति कर्मचारी
  • श्रम आवास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप नहीं है: प्रत्येक मामले के लिए Dh20,000
  • मंत्रालय द्वारा निर्धारित भर्ती खर्च और प्रायोजन शुल्क का भुगतान करने के लिए कर्मचारी को बाध्य करना या कानूनी आधार के बिना उसके वेतन में से कटौती करना: प्रति कर्मचारी Dh5,000
  • कामगारों की अनुपस्थिति के बारे में एक काल्पनिक दस्तावेज जमा करना: प्रति कर्मचारी Dh5,000
  • सेवा या लाभ प्राप्त करने के लिए मंत्रालय को गलत दस्तावेज जमा करना: Dh20,000
  • काम की चोटों या व्यावसायिक बीमारी के बारे में मंत्रालय को सूचित करने में विफलता: Dh10,000 प्रति मामला