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UAE labour law: अगर किसी कामगार ने की ये 9 गलतियां तो बिना नोटिस के कंपनी कर सकती है नौकरी से बाहर

UAE labour law: यूएई श्रम कानून के अनुसार, कोई भी नियोक्ता या फिर कामगार, 30 से 90 दिनों का लिखित नोटिस की सहमति जमा करने के बाद कार्य संबंध समाप्त कर सकत है, हालांकि ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कम्पनी लिखित पूछताछ करने के बाद बिना किसी सूचना के कामगार को नौकरी से निकाल सकती है।

नए संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 44 के तहत, नियोक्ताओं को लिखित रूप में कर्मचारी या फिर किसी कामगार को बर्खास्तगी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें बिना किसी नोटिस अवधि के समाप्ति को उचित ठहराने वाले कारणों का विवरण दिया जाएगा। वहीं अगर कर्मचारी या फिर कामगार को निम्नलिखित उल्लंघनों में से कोई भी करते पाया जाता है, तो नियोक्ता बिना किसी नोटिस अवधि के समाप्त कर सकते हैं:

UAE labour law: अगर किसी कामगार ने की ये 9 गलतियां तो बिना नोटिस के कंपनी कर सकती है नौकरी से बाहर

  1. एक झूठी पहचान या राष्ट्रीयता या जाली प्रमाण पत्र या दस्तावेज जमा करता है।
  2. नियोक्ता के लिए पर्याप्त सामग्री के हानि का कारण बनता है, या जानबूझकर नियोक्ता की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और इसे स्वीकार करता है।
  3. श्रमिकों की सुरक्षा और व्यवसाय के स्थान पर कार्यस्थल के निर्देशों का उल्लंघन करता है।
  4. रोजगार अनुबंध में बताए गए बुनियादी कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है और उल्लंघन में जारी रहता है, लिखित पूछताछ प्राप्त करने और उल्लंघन दोहराए जाने पर दो बार बर्खास्तगी की चेतावनी के बावजूद।
  5. काम के घंटों के दौरान श’राब या न’शीले पदार्थों के प्रभाव में पाया जाता है या कार्यस्थल पर सार्वजनिक नैतिकता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई करता है।
  6. काम के दौरान मौखिक या शारीरिक रूप से नियोक्ता, प्रबंधक या उसके किसी सहयोगी पर ह’म’ला करता है।
  7. एक वर्ष में 20 से अधिक आंतरायिक दिनों या लगातार सात दिनों से अधिक के लिए वैध बहाने के बिना काम से अनुपस्थित है।
  8. व्यक्तिगत परिणाम और लाभ प्राप्त करने के लिए अवैध रूप से स्थिति का शोषण करता है।
  9. उचित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी अन्य प्रतिष्ठान में शामिल हो जाते हैं।