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UAE: कोर्ट ने महिला को दोस्त से Dh255,800 लिए उधार को लौटाने का दिया आदेश, जानिए क्या था मामला

UAE के अल ऐन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने एक फैसला सुनाया है और ये फैसला एक अरब महिला को Dh255,800 वापस करने का था। जो उसने अपने दोस्त से उधार लिया था।

दरअसल, अल ऐन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के आधिकारिक अदालती दस्तावेजों में कहा गया है कि एक महिला ने अपने अरब महिला दोस्त के खिलाफ मुकदमा दायर किया और मांग करी कि अरब महिला उसे उधार दिए हुए पैसों का वापस भुगतान करें।

जानकारी के अनुसार, एक माहिला ने मुकदमा दायर करते हुए कहा कि उसके अरब महिला दोस्त ने उससे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर मदद मांगी थी। उसने कहा कि वह वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही थी जो उसके व्यवसाय को जोखिम में डाल रही थी, और उसने अपने दोस्त से उसे पैसे उधार देने के लिए कहा।

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वहीं महिला ने बैंक ट्रान्सफर रसीदों की प्रतियां अदालत को सबूत के तौर पर पेश कीं कि उसने पैसे अपने दोस्त के खाते में पैसे ट्रांसफ़र किये थे। वहीं उसने कहा कि अरब महिला ने कुछ ही महीनों में लौटने का वादा किया था जब उसके व्यवसाय में सुधार हुआ। हालांकि जब महिला ने कई महीने बाद अपने खुद के व्यवसाय में निवेश करने के लिए पैसे मांगे, तो अरब महिला दोस्त ने पैसे देने से  इनकार कर दिया।

वहीं अपने मुकदमे में, महिला ने कहा कि अरब महिला ने उसे वित्तीय नुकसान पहुंचाया क्योंकि वह उस पैसे पर लाभ कमा सकती थी जो उसे पहले वापस कर दिया गया था।

इसी के साथ दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, अदालत ने अरब महिला को अपने दोस्त से लिए गए धन को वापस करने और सामग्री के नुकसान के मुआवजे के रूप में Dh5,000 का भुगतान करने का आदेश दिया। इसी के साथ अरब महिला को अपने दोस्त के कानूनी खर्चों का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था।