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UAE में कामगारों के हित में हुआ बड़ा फैसला, कल से मिलेगा midday ब्रेक; नियम का उल्लंघन पर फर्मों पर लगेगा भारी जुर्माना

UAE में कल, 15 जून से कामगारों के हितों के लिए नया कानून लागू हो जाएगा। दरअसल कल से midday ब्रेक शुरू हो जायेगा और ये midday ब्रेक 15 सितंबर तक रहेगा

दरअसल, हाल ही में UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MoHRE) ने UAE के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने घोषणा करते हुए कहा है कि 15 जून को दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चयनित क्षेत्रों में काम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और यह प्रतिबंध 15 सितंबर तक रहेगा।

New UAE labour law

जानकारी के अनुसार, गर्मी के महीनों के दौरान अत्यधिक गर्मी से निर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में कामगारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त अरब अमीरात में मध्याह्न अवकाश नियम लागू किया गया है। वहीं इस नियम के तहत दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक चयनित क्षेत्रों में काम पर प्रतिबंध लगाया गया है।

माना जा रहा है कि यह कामगारों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और गर्मी के महीनों के दौरान उच्च तापमान के जोखिम के बचाने के लिए है।

वहीं कुछ नौकरियों को प्रतिबंध से छूट दी गई है क्योंकि उन्हें निर्बाध जारी रखने के लिए काम की आवश्यकता होती है। इसमे शामिल है नियोक्ताओं को श्रमिकों को ठंडा पेयजल, नमक और नींबू उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही कंपनियों को कार्य स्थल पर प्राथमिक उपचार का प्रावधान रखना चाहिए।

UAE में कामगारों के हित में हुआ बड़ा फैसला, कल से मिलेगा midday ब्रेक; नियम का उल्लंघन पर फर्मों पर लगेगा भारी जुर्माना

श्रमिकों को सीधे धूप से बचाने के लिए उपयुक्त औद्योगिक शीतलन सुविधाएं और शेड दिए जाने चाहिए। कर्मचारियों को उनके डाउनटाइम के दौरान आराम करने के लिए छायांकित स्थान आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।

जुर्माना

midday ब्रेक का उल्लंघन करने वाले फर्मों पर प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि प्रति कर्मचारी Dh5,000 है, अधिकतम Dh50,000 के साथ।

ऐसे करें निवासी उल्लंघनों की रिपोर्ट

UAE में कामगारों के हित में हुआ बड़ा फैसला, कल से मिलेगा midday ब्रेक; नियम का उल्लंघन पर फर्मों पर लगेगा भारी जुर्माना

यदि आप नियम का कोई उल्लंघन पाते हैं, तो आप मंत्रालय को 600590000 सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सूचित कर सकते हैं। आप मंत्रालय को इसके ऐप के जरिए भी सूचित कर सकते हैं।

आपको बता दें, MoHRE में निरीक्षण मामलों के कार्यवाहक सहायक अवर सचिव, मोहसिन अल नस्सी ने कहा कि इस नियम से श्रमिकों के हीट थकावट और हीट स्ट्रोक के जोखिम के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं midday ब्रेक का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर प्रति कर्मचारी Dh5,000 का प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा। कई श्रमिकों के मध्याह्न अवकाश का उल्लंघन करते हुए काम करने के मामले में, अधिकतम Dh50,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।