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सऊदी अरब ने एक्सपायर निवास परमिट को लेकर प्रवासियों को दी चे’तावनी, उल्लंघन करने पर किया जा सकता है निर्वासन

सऊदी अरब ने एक चेतावनी जारी करी है और ये चेतावनी प्रवासियों को दी गयी है। दरअसल, सऊदी अरब ने नियत समय में अपने निवास परमिट को रीन्यू करने में विफल रहने के खिलाफ चेतावनी दी गई है।

सऊदी पासपोर्ट महानिदेशालय ने प्रवासियों से जुर्माने से बचने के लिए अपनी एक्सपायरी डेट से कम से कम तीन दिन पहले अपनी पहचान कार्ड को रीन्यू करने का आग्रह किया है।

सऊदी अरब ने एक्सपायर निवास परमिट को लेकर प्रवासियों को दी चे'तावनी, उल्लंघन करने पर किया जा सकता है निर्वासन

सऊदी पासपोर्ट महानिदेशालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि धारक अपने कार्ड की वैधता को सत्यापित कर सकते हैं और आंतरिक मंत्रालय के सेवा मंच “Abshar” या इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल “Moqeem” में लॉग इन करके नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि सऊदी अरब में वैध रेजिडेंसी परमिट न होने पर पहली बार SR500, दूसरी बार SR1,000 और तीसरे के लिए निर्वासन का जुर्माना लगाया जा सकता है।

आपको बता दें, सऊदी अरब की 34.8 मिलियन लोगों की कुल आबादी का लगभग 105 मिलियन विदेशी हैं और ये लोग यहाँ पर काम के सिलसिले में आते हैं।