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New UAE labour law: यूएई में क्या हैं निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए नौकरी छोड़ने के नियम

New UAE labour law: अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको वहां पर नौकरी छोड़ने से पहले इस बात की जानकारी देनी होती है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में इसी तरह का कानून है। इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात कि जानकारी देने जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय में श्रम शिकायतों के प्रमुख शीर्ष कानूनी विशेषज्ञ ने मंगलवार को जानकारी दी है कि किसी कामगार को नौकरी छोड़ने से पहले कम से कम 14 दिनों की नोटिस अवधि देनी होगी, यदि वे प्रोबेशन पीरियड के दौरान इस्तीफा देने की योजना बनाते हैं।

वहीं कानूनी विशेषज्ञ डॉ अहमद अल शेही ने कहा, ” प्रोबेशन पीरियड के दौरान, कर्मचारियों या फिर कामगारों को संयुक्त अरब अमीरात छोड़ने पर इस्तीफा देने के लिए 14 दिनों का नोटिस और संयुक्त अरब अमीरात में किसी अन्य नियोक्ता में शामिल होने के लिए एक महीने की नोटिस अवधि देनी होगी।

साथ ही, जहां एक कर्मचारी या फिर कामगार संयुक्त अरब अमीरात में किसी अन्य नियोक्ता में शामिल होने के लिए प्रोबेशन पीरियड के दौरान छोड़ देता है (या तीन महीने के भीतर काम करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात लौटता है), पुराना नियोक्ता नए नियोक्ता से भर्ती की लागत का दावा कर सकता है।

फरवरी 2022 के बाद तैयार किए गए रोजगार अनुबंधों में पारिवारिक अवकाश पात्रता, भेदभाव कानून, रोजगार की समाप्ति और ‘गैर-प्रतिस्पर्धा’ खंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किए गए हैं। वहीं संघीय फरमान – निजी क्षेत्र में श्रम संबंधों के नियमन पर 2021 का कानून संख्या 33 इस साल 2 फरवरी को लागू हुआ।

New UAE labour law: यूएई में क्या हैं निजी क्षेत्र के कामगारों के लिए नौकरी छोड़ने के नियम

यूएई सरकार के अनुसार, कानून को रोजगार के अधिकारों को बढ़ाने और रहने और काम करने के लिए अमीरात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे इस क्षेत्र को विश्व स्तर की प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद मिलती है।

नया कानून व्यवसायों के लिए अंशकालिक और लचीली कामकाजी व्यवस्था करने का भी प्रावधान करता है।  वहीं अल क़सीर ने कहा, “इस कानून के विकास के परिणामस्वरूप एक बदलाव आया है और इसका उद्देश्य श्रम बाज़ार की दक्षता सुनिश्चित करना और कर्मचारियों के लिए एक आकर्षक कार्य वातावरण बनाए रखना है।”

वहीं डॉ शेही के अनुसार, संगठनों के लिए स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। “कुशल और प्रतिभाशाली कार्यबल को आकर्षित करके एक स्थिर श्रम कार्य वातावरण बनाने का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है। कर्मचारियों के अधिकारों की सुविधा प्रदान करते हुए, हम व्यापक राष्ट्रीय विकास तक पहुँचते हैं। डॉ शेही के अनुसार, लक्ष्य में लचीलापन और चपलता भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “इसे बाजार की जरूरतों और नियोक्ताओं और कर्मचारियों की जरूरतों को भी पूरा करने की जरूरत है।”

वहीं नए श्रम कानून में, कर्मचारियों को संयुक्त अरब अमीरात छोड़ने पर इस्तीफा देने के लिए 14 दिनों का नोटिस देना होगा, और यदि वे देश में किसी अन्य नियोक्ता में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें एक महीने का नोटिस देना होगा। “जहां एक कर्मचारी संयुक्त अरब अमीरात में किसी अन्य नियोक्ता में शामिल होने के लिए परिवीक्षा अवधि के दौरान छोड़ देता है (या तीन महीने के भीतर काम करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात लौटता है), पुराना नियोक्ता पुराने नियोक्ता से भर्ती की लागत का दावा कर सकता है,”