भारत लौटने वाले International यात्रियों के लिए जारी हुए नई गाइडलाइन, करना होगा इन नियमों का पालन

New Guidelines for International Passengers: कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के मामलों में पिछले दिनों बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने विदेश से हवाई यात्रा करके वापस लौटने वाले यात्रियों के लिए नये दिशा निर्देश जारी किए हैं।

विदेश यात्रा से भारत लौटने वाले पैसेंजर के लिए 7 दिनों का होम क्वॉरेंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद आठवें दिन यात्रियों को आरटी पीसीआर टेस्ट कराना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस आज से अमल में लाई जा रही है।

विदेश यात्रा करके लौटे यात्रियों (New Guidelines for International Passengers) पर पाबन्दी सख्त

भारत लौटने वाले International यात्रियों के लिए जारी हुए नई गाइडलाइन, करना होगा इन नियमों का पालन

हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसी क्रम में बयान जारी करते हुए कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना के मामलों को बढ़ने से रोका जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगे कहा कि कोरोनावायरस की भयावह स्थिति को देख कर यह निर्णय लिया गया है। विदेश से लौटने वाले लोगों को तुरंत होम क्वारंटाइन होना अनिवार्य होगा। उन्हें किसी भी दशा में बाहर घूमने की आजादी नहीं होगी। 7 दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहने के बाद उन्हें आठवें दिन आरटी पीसीआर टेस्ट कराना भी आवश्यक होगा।

विदेश यात्रा करके देश लौटने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस :

भारत लौटने वाले International यात्रियों के लिए जारी हुए नई गाइडलाइन, करना होगा इन नियमों का पालन

1- विदेश यात्रा करके देश लौटने वाली सभी इंटरनेशनल पैसेंजर (New Guidelines for International Passengers) को ईयर सुविधा पोर्टल पर अपने बारे में विस्तार से सही सूचना देनी होगी।

2- विदेश यात्रा करके लौटने वाली पैसेंजर को अपनी नेगेटिव rt-pcr रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यह कोविड-19 टेस्ट अपलोड करने की तिथि से अधिकतम 72 घंटे पहले का हो। इसके साथ ही यात्री को टेस्ट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का भी एफिडेविट देना होगा।

3- विदेश से भारत आने वाले प्रत्येक यात्री को लिखकर उपलब्ध कराना होगा कि वह क्वारंटाइन हेल्थ मॉनिटरिंग से जुड़े सभी रूल्स को फॉलो करेंगे।

4- भारतीय यात्रियों को अराइवल के बाद को भी 19 के जांच के लिए असुविधा क्वार्टर पर बुकिंग की भी सुविधा दी गई है ताकि उनकी समय से कोविड-19 हो सके।

5- फ्लाइट के जरिए वापस लौटने वाले सभी यात्रियों के कुल 2% यात्रियों को रैंडम कोविड-19 टेस्ट कराना होगा।

6- कोरोनावायरस की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी पैसेंजर्स (New Guidelines for International Passengers) को 7 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटाइन में रहना होगा। उसके बाद आठवें दिन आरटी पीसीआर टेस्ट भी कराना पड़ेगा।

7- आठवें दिन कराए गए rt-pcr टेस्ट को एयर सुविधा पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद नेक्स्ट 7 दिनों तक अपनी सेहत को सेल्फ तौर पर मॉनिटर करना होगा।