Placeholder canvas

कुवैत ने की प्रवासियों के रेजिडेंसी परमिट को लेकर बड़ी घोषणा, Article 19 के तहत जल्द होगा परमिट रीन्यू

कुवैत से एक बड़ी खबर समाने आई है और ये खबर प्रवासियों के रेजिडेंसी परमिटों को लेकर है। दरअसल, बुधवार को आंतरिक मंत्रालय ने घोषणा करी है कि वे अनुच्छेद 19 रखने वाले प्रवासी के लिए रेजिडेंसी परमिटों को रीन्यू करना शुरू करेंगे।

जानकारी के अनुसार, यह निर्णय उन निवेशों पर लागू होता है जो एक निवेशक रेजिडेंसी रखते हैं या किसी वाणिज्यिक व्यवसाय में एक विदेशी भागीदार हैं, जो कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर 100,000 कुवैती दीनार से कम नहीं है। वहीं वर्क परमिट ट्रांसफर करने के लिए, इस महीने की शुरुआत में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) ने घोषणा करी कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी अपने वर्क परमिट को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने में सक्षम हैं।

कुवैत ने की प्रवासियों के रेजिडेंसी परमिट को लेकर बड़ी घोषणा, Article 19 के तहत जल्द होगा परमिट रीन्यू

इसी के साथ पीएएम ने एक बयान में बताया कि मंत्रालयों, एजेंसियों और सार्वजनिक संस्थानों में काम करने वाले, जिनमें आश्रित वीजा पर भी शामिल हैं, अपने कार्य परमिट को हस्तांतरित करने के पात्र हैं। वहीं सरकारी अनुबंध और छोटे से मध्यम उद्यमों (एसएमई) में काम करने वाले अपने वीजा को स्थानांतरित करने के लिए पात्र नहीं हैं। निर्णय केवल कुवैत में वर्तमान में लागू होने वाले और उनके पिछले नियोक्ता की मंजूरी के साथ लागू होता है।

इसी बीच ऐसे विस्तार जो 60 वर्ष की आयु से ऊपर हैं और एक हाई स्कूल डिक्री रखते हैं या इससे कम उनके रेजिडेंसी परमिट को रीन्यू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

 

Leave a Comment