विदेशों से कई लोग कुवैत में नौकरी करने के लिए आते हैं और ये लोग यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाने की वजह से देश में रहते हैं।
वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिए हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि कुवैत में काम करने वाले कामगार को काम के दौरान कितनी छुट्टी ले सकते हैं और बीमार होने पर यहां पर छुट्टी लेने का क्या नियम है।
कुवैत में कामगारों को साल में कितने दिन मिलती है छुट्टियाँ
कुवैत के लेबर लॉ के मुताबिक, कामगार को साल में 30 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार है। वहीं अगर कोई कामगार छुट्टी नहीं लेता है तो वो उस छुट्टी को जमा भी कर सकता है। लेकिन जमा की हुई छुट्टी 2 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ नियोक्ता का अनुमोदन मिलने पर कामगार एक ही बार में अपनी छुट्टी ले सकता है।
दूसरी तरफ, कुवैत के नियम कानूनों के अनुसार एक कामगार के वेतन को उसकी सेवा की अवधि के समय किसी भी कारण से हटाया नहीं जा सकता है। यह भविष्य की बात होगी कि एक नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का भुगतान उस अवधि के दौरान करेगा जिस दौरान कर्मचारी से संबंधित किसी अन्य कारण से स्थापना का काम पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित है। और जब तक नियुक्त व्यक्ति को रोजगार पर रखना चाहता है।
बीमारी होने पर छुट्टी लेने का नियम
अगर कोई कामगार बीमार होने के दौरान अवकाश लेता है तो उसे नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर या फिर किसी दूसरी सरकारी अस्पताल से सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा करने में सफल रहता है तो बगैर वेतन कट किए नियोक्ता उसे अवकाश दे सकता है।
वहीं नियोक्ता को अपने कामगार को बीमारी अवकाश के शुरू के 15 दिनों में पूरा वेतन देने वाले नियम का पालन करना पड़ेगा और इसके अगले 10 दिन कर्मचारी को वेतन का 75 फ़ीसदी वेतन देने का नियम है। दूसरी तरफ उसके अगले 10 दिन 50% और अगले 10 दिन तक बीमार रहने पर सैलरी का 25% देने का नियम है।