कई सारे भारतीय नौकरी करने के लिए UAE जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नही होती है कि यहाँ पर कितने समय तक probation period में रहना होगा। वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं।
UAE के 1980 के संघीय कानून संख्या 8 के अनुच्छेद 37 के अनुसार, probation period का समय छह महीने से अधिक नहीं होगा। वहीं कर्मचारी या कामगार के काम करने के आधार पर probation period के समय को कम किया जा सकता है। वहीं इस दौरान कुछ लाभ मिलेंगे और वो लाभ अंतिम-भुगतान सेवा और बीमार छुट्टी भत्ता सीमित हैं।
इसी के साथ अगर probation period के दौरान कर्मचारी अपनी सेवा समाप्त कर देते है तो यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 120 के अनुसार, कंपनी को पहले से इस बात की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कर्मचारी अपनी सेवा जारी रखता है, तो probation period को सेवा की पूरी अवधि के हिस्से के रूप में गिना जाएगा। वहीं कर्मचारी की probation period की अवधि को छह महीने से अधिक नहीं बढाया जा सकता।
इसी के साथ probation period में अगर कर्मचारी नौकरी छोड़ने का इस्तीफा दे देता है तो श्रम कानून के अनुच्छेद 116 के अनुसार कुछ मुआवजे का भुगतान भी करना होगा। इसी के साथ यूएई श्रम कानून का अनुच्छेद 121 कुछ मामलों में इस्तीफा देने से पहले एक कर्मचारी को नोटिस की अवधि की सेवा से छूट देता है।
वहीं अनुच्छेद 83 के अनुसार, अगर कोई भी कर्मचारी संयुक्त अरब अमीरात में probation period के दौरान किसी बीमारी के कारण छुट्टी लेता है तो उसे उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी।