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दुबई से कैसे और कितना सोना ला सकते है स्वदेश, जानिए पूरे नियम

UAE के गोल्ड की चर्चा हर देश में है और इस वजह से कई सारे देशों में UAE से अवैध सोना लाने के कई सारे मामले भी सामने आते हैं। वहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि दुबई एक टैक्स फ्री देश है इसलिए वहां सोना काफी सस्ता मिलता है।

वहां सोने की खरीदारी पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है इसलिए सोना सस्ता होता है और कई सारे अवैध सोना लाने के मामले भी समाने आते हैं। वहीं इस बीच हम आपको इस पोस्ट के जरिये ये बताने जा रहे है कि UAE से कितना और किस नियमों के तहत आप UAE से गोल्ड ला सकते हैं।

दुबई से कैसे और कितना सोना ला सकते है स्वदेश, जानिए पूरे नियम

जानकारी के अनुसार UAE से मेल पैसेंजर्स 10 ग्राम और फीमेल पैसेंजर्स 20 ग्राम तक कस्टम फ्री गोल्ड ला सकते हैं।यानि कि कीमत के हिसाब से मेल पैसेंजर्स 50 हजार और फीमेल के लिए 1 लाख रुपये है। लिमिट से ज्यादा गोल्ड जूलरी लाने पर 36 पर्सेंट की ड्यूटी जमा करना पड़ता है। गोल्ड (बार, कॉइन) पर यह ड्यूटी 12.5 फीसदी है। यह नियम किसी भी देश से आने पर लागू होता है।

इसी के साथ अगर एयरपोर्ट पर आप अगर सोने के लिमिटेड वेट के साथ पकड़े जाते हैं तो कुछ नहीं होगा। उससे ज्यादा सोना पाए जाने पर पेनाल्टी भरनी होगी। अगर आप विदेश में एक साल रह कर आते हैं तो 50 हजार कीमत तक का सोना ड्यूटी फ्री होता है। मतलब इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। महिलाओं के लिए ड्यूटी फ्री सोने की लिमिट 1 लाख रुपये है।

दुबई से कैसे और कितना सोना ला सकते है स्वदेश, जानिए पूरे नियम

वहीं ड्यूटी फ्री सोने की लिमिट केवल जूलरी पर लागू होती है। अगर आप गोल्ड कॉइन या बिस्किट और बार के रूप में सोना लाते हैं तो आपको ड्यूटी भरना होगी। ड्यूटी के रूप में कीमत का 10.3 फीसदी लगता है। मतलब जूलरी की कीमत 50 हजार से ज्यादा है (70 हजार रुपये) तो 20 हजार पर 10.3 फीसदी के हिसाब से ड्यूटी भरना होगा।

इसी के साथ अधिकतम एक किलो सोना ड्यूटी के साथ लाया जा सकता है। एयरपोर्ट पर किसी परेशानी से बचना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप खरीदारी की रसीद अपने पास रखें। इससे आपके पास खरीदारी की कीमत और वजन को लेकर एक पक्का सबूत होगा तो एयरपोर्ट पर आपको कम परेशानी होगी। खरीदारी के सबूत नहीं दिखाने पर कस्टम के अधिकारी उसे गोल्ड की तस्करी मानेंगे और आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी।

दुबई से कैसे और कितना सोना ला सकते है स्वदेश, जानिए पूरे नियम

वहीं कई लोग सोना पहन के भी आते हैं और कहा जाता है कि इसकी जाँच नही होती ये तरह की अफवाह है अगर आप विदेश जा रहे हैं और वापस भी आना है तो बेहतर होगा कि एयरपोर्ट पर पहले से पहनी हुई जूलरी के बारे में जानकारी दें। इससे रिटर्निंग के समय आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, साथ ही नियम के अनुसार 50 हजार रुपये की जूलरी और भी खरीद कर आप पहन सकते हैं।