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UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, पढ़ें पूरी डिटेल

आज कल के समय आप किसी भी कम्पनी में काम करते हैं तो आप 8 से 9 घंटे तक काम करते है। लेकिन कई लोग ऐसे कहते है कि विदेश में नौकरी करने में आराम है क्योंकि यहां पर काम करने के समय कम है। इस वजह से कई लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, वहीं भारत के कई लाख लोग UAE में नौकरी करने के लिए जाते हैं। हम आपको इस लेख के जरिये ये बताने जा रहे हैं कि UAE में एक कामगार को कितने समय काम करना पड़ता है।

UAE में काम करने के घंटे

UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, पढ़ें पूरी डिटेल

  1. निजी क्षेत्र के कामगारों को एक दिन में आठ घंटे या सप्ताह में 48 घंटे काम करना आवश्यक है।
  2. सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रतिदिन सात घंटे काम करने की आवश्यकता होती है।
  3. व्यवसायों, होटलों और कैफे के लिए काम के घंटे को 9 घंटे काम करना होता है लेकीन इस फील्ड में 9 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ सकता है।

UAE में नौकरी के दौरान ब्रेक टाइम

UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, पढ़ें पूरी डिटेल

श्रमिकों को लगातार पांच घंटे के काम के बाद एक ब्रेक लेने की अनुमति है और ब्रेक एक घंटे से कम नहीं होगा।  वहीं ब्रेक आराम, भोजन या प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

रमजान के दिनों में काम करने के घंटे

रमजान के दिनों में कामकाजी घंटे दो घंटे कम हो जाते हैं। क्योंकि रमजान के मौके पर लोग रोजा रखते हैं।

Midday ब्रेक

UAE Labour Law: जानिए अरब अमीरात में कामगारों को अधिकतम कितने घंटे करना होता है काम, पढ़ें पूरी डिटेल

इसी के साथ ज्यादा गर्मियों के तीन महीनों में बाहर काम करने वाले श्रमिकों को midday ब्रेक प्रदान किया जाता है। ब्रेक की अवधि आम तौर पर जून में शुरू होती है और सितंबर में समाप्त होती है, वहीं इस midday ब्रेक के दौरान 12:30 बजे और 3 बजे के बीच खुले क्षेत्रों में काम करने की मनाही है।

आपको बता दें, UAE में काम करने के घंटे यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 65 के अनुसार तय किए जाते हैं और इसी के अनुसार कंपनी कमचारियों से काम करवाते हैं।