Placeholder canvas

अरब अमीरात में बची हुई annual leaves के बदले कोई कामगार कैसे प्राप्त करें अतिरिक्त सैलेरी!

विदेशों से कई लोग UAE में काम के सिलसिले में जाते हैं। वहीं इस बीच हम UAE में  काम के सिलसिले में जाने वाले लोगों को इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि अगर आप काम के दौरान छुट्टी नहीं लेते हैं और उन छुट्टियों को साल में आखिर में एनकैश करवाना चाहते तो ये काम आप कैसे करवा सकते हैं। वहीं इस बीच इस पोस्ट के जरिये हम आपको इन दोनों बातों की जानकारी देने जा रही है।

वार्षिक छुट्टी

अरब अमीरात में बची हुई annual leaves के बदले कोई कामगार कैसे प्राप्त करें अतिरिक्त सैलेरी!

अगर कामगार छह महीने एक ही ऑफिस में बिता लेता है तो उसे प्रति माह दो दिन की वार्षिक छुट्टी का हकदार हैं। वहीं एक वर्ष तक ऑफिस में काम करने पर कामगार को 30 दिनों की छुट्टी का हक़दार है।

इसी के साथ वार्षिक अवकाश की अवधि की गणना में कानून द्वारा या अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट आधिकारिक छुट्टियां और बीमारी के कारण होने वाले किसी भी अन्य छुट्टी शामिल होंगे यदि वे वार्षिक अवकाश के भीतर आते हैं।

वार्षिक छुट्टियों पर कितना मिलता है वेतन

अरब अमीरात में बची हुई annual leaves के बदले कोई कामगार कैसे प्राप्त करें अतिरिक्त सैलेरी!

यूएई के श्रम कानून के अनुसार, अगर किसी कामगार अपनी कुल वार्षिक छुट्टी या उसके एक हिस्से के दौरान काम करे और अगले वर्ष तक छुट्टी आगे न बढ़ाई जाए, तो नियोक्ता को छुट्टी के अलावा, उसे अपना नियमित वेतन देना होगा औरे ये वेतन मूल वेतन के बराबर है।

वहीं सभी मामलों में, वार्षिक छुट्टियों को लगातार दो वर्षों में एक से अधिक बार आगे नहीं बढाई जा सकती। इसलिए, यदि आपके वार्षिक छुट्टियों जमा हो रही है  तो आपको उनका उपयोग करने के लिए अपने प्रबंधक के साथ बात करनी होगी।

वार्षिक अवकाश वेतन कैलकुलेट

अरब अमीरात में बची हुई annual leaves के बदले कोई कामगार कैसे प्राप्त करें अतिरिक्त सैलेरी!

वार्षिक छुट्टी के लिए, श्रमिक को अपने मूल वेतन को आवास भत्ते के अतिरिक्त प्राप्त करना होगा। यदि अनुबंध में ऐसा भत्ता निर्धारित है। इसके अलावा, नियोक्ता को कामगार के वेतन का भुगतान वार्षिक अवकाश के लिए किया जाना चाहिए। अप्रयुक्त वार्षिक पत्तियों को भी कर्मचारी के अनुबंध के इस्तीफे या समाप्ति के मामले में भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

वहीं यूएई श्रम कानून के अनुच्छेद 79 में कहा गया है “जहां कानून द्वारा निर्धारित नोटिस की अवधि के बाद एक श्रमिक को बर्खास्त कर दिया जाता है या नौकरी छोड़ देता है, वह किसी भी तरह की वार्षिक छुट्टी के संबंध में पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।”