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Child रेजीडेंसी वीजा को लेकर कुवैत सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें यहां

कुवैत देश में हाल ही में रेजिडेंसी वीजा मामलों को लेकर एक बहुत ही बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल कुवैत देश में अब रेजिडेंसी मामलों के विभागों को दिए गए नए निर्देशों के मुताबिक, एक बच्चे के निवास को कुवैत में रहने वाली उसकी मां के प्रायोजन में ट्रांसफर किया जा सकता है, हालांकि बच्चे की मां को परिवार में शामिल होने के लिए कुछ खास नियमों और शर्तो को पूरा करना होगा।

इन शर्तों में सबसे मुख्य शर्त ये हैं कि कुवैत में मां की सैलेरी 500 दीनार होनी चाहिए। वैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करने वाली फीमेट टीचर्स , हैल्थ मिनिस्ट्री में काम करने वाली नर्सिंग स्टाफ और आ’पराधि’क साक्ष्य के सामान्य निदेशालय में काम करने वाली महिला डॉ’क्टर अपने बच्चों को उनके निवास पर किसी भी हालात की परवाह किये बिना प्रायोजित करने के हकदार हैं।

Child रेजीडेंसी वीजा को लेकर कुवैत सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला, जानें यहां

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बच्चों का मां के प्रायोजन के लिए निवास स्थान को ट्रांसफर करने पर रोक लगाने का फैसला किया गया था। वहीं पिता की रेजिडेंसी तब खत्म हो जाती है, जब वो कुवैत से बाहर होता है। जिसकी वजह से कुवैत में रहने वाले कई सारे प्रवासी माता – पिता को अपने बच्चों के रेजिडेंसी के लिए बहुत ही परेशानी होती थी।

बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण कुवैत में रहने वाले कई सारे प्रवासी पिता कि दूसरे देश में फंस गए थे। इस लिए अब कुवैत सरकार ने बच्चो के भविष्य के लिए इस फैसला किया है, जिसने कुवैत में रहने वाले कई सारे प्रवासी माता- पिता को खुशी देने का काम किया है। बता दें कि इन दिनों कुवैत ने अपने देश में दुनिया के 31 देशों से आने वाले लोगों की एंट्री पर बैन लगाया है।