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कुवैत में कामगारों के लिए कितना है न्यूनतम वेतन, श्रम कानून के अनुसार कितने घंटे करना होता है काम

भारत समेत दुनिया के कई देशों के कामगार बड़ी तदाद में कुवैत (Kuwait) में अच्छी नौकरी और बेहतर सैलरी के लिए आना चाहते हैं , हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि कुवैत (Kuwait) में न्यूनतम वेतन क्या है और किसी भी कामगार को कितने घंटे काम करने का नियम हैं। ऐसे में आज हम आपको इस पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं।

कुवैत (Kuwait) में कितना है न्यूनतम मजदूरी

LABOUR

किसी भी देश की न्यूनतम मजदूरी वो होती है, जो उस देश में किसी कामगार को उसके काम के लिए कानूनी रूप से दी जा सकती है। ज्यादातर देशों में एक राष्ट्रव्यापी न्यूनतम वेतन है जो सभी कामगारों को भुगतान किया जाना चाहिए। वहीं अगर कुवैत (Kuwait) का न्यूनतम मजूदरी को लेकर बात करें तो यह 60 कुवैती दीनार प्रति माह ($216) है।

इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में कुवैत का वार्षिक न्यूनतम वेतन $12,341.00 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा 2009 में संयुक्त राज्य डॉलर के मूल्य के आधार पर मुद्रा का एक उपाय है। कुवैत की तुलना में उच्च न्यूनतम मजदूरी वाले 12 देश हैं, और कुवैत वार्षिक न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर सभी देशों के शीर्ष 6 प्रतिशत में है।

श्रम कानून के अनुसार कितने घंटे करना होता है काम

New UAE labour law

कुवैत (Kuwait) के श्रम कानून के अनुसार, एक वयस्क कामगार के लिए प्रतिदिन आठ घंटे और प्रति सप्ताह 48 घंटे आवश्यक कार्य घंटे हैं। इसके साथ ही कामगार को लगातार पांच घंटे काम करने के बाद एक घंटे का आराम या ब्रेक लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक घंटे का विश्राम या विराम कार्य घंटों की गणना में शामिल नहीं है।

वहीं फाइनेंसियल, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट सेक्टर के कामगार को आठ घंटे ही कम करना निर्धारित किया गया है, हालांकि MSA&L केस-दर-मामला आधार पर इन मानक कार्य घंटों को संशोधित कर सकता है – या तो बढ़ा या घटा सकता है। एक होटल में काम करने वाले कामगार उन लोगों का एक उदाहरण हैं जिनके पास काम के घंटे से कम या अधिक है।

कुवैत (Kuwait) में कोई कामगार एक साल में कितने दिन छुट्टी लेने का है हकदार

कुवैत में कामगारों के लिए कितना है न्यूनतम वेतन, श्रम कानून के अनुसार कितने घंटे करना होता है काम

कुवैत (Kuwait) कानून के अनुसार, कोई भी कामगार एक साल में 30 दिनों की वार्षिक छुट्टी लेने का हकदार है। इन छुट्टियों को कोई कामगार जमा कर सकता है, हालांकि छुट्टी दो साल से अधिक न हो।

वहीं अगर कंपनी या मालिक कामगार की छुट्टी को स्वीकृति करता है तो कामगार अपनी संचित छुट्टी को एक बार में भी लेने का हकदार हो सकता है।

बीमारी के लिए क्या है छुट्टी लेने का नियम

कुवैत में कामगारों के लिए कितना है न्यूनतम वेतन, श्रम कानून के अनुसार कितने घंटे करना होता है काम

कुवैत (Kuwait) में अगर कोई कामगार बीमारी की वजह से छुट्टी लेना चाहते हैं तो उसे इसके लिए नियोक्ता द्वारा नियुक्त डॅाक्टर या फिर किसी सरकारी अस्पताल से प्राप्त प्रमाण पत्र को देना होगा। इसके बाद वो बिना वेतन कटे बीमारी का अवकाश प्राप्त कर सकता है।

बता दें, कामगार द्वारा बीमारी अवकाश के शुरूआती पंद्रह दिन में पूरा वेतन दिए जानें का नियम है। इसके बाद अगले दस दिन कामगार को वेतन का 75% वेतन देने का नियम है। वहीं उसके अगले दस दिन 50 प्रतिशत और उसके अगले दस दिन बीमार पड़ने पर वेतन का 25 प्रतिशत देने का नियम है।

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