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कुवैत में वीजा रिन्यू नहीं करवाने पर प्रवासियों को हर रोज देना होगा इतने दीनार का जुर्माना

कुवैत से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कुवैत के रेजिडेंसी परमिट वाले लोग जिनका वीजा 1 सितंबर 2020 को समाप्त हो गया है उन्हें अपने वीजा को रीन्यू करवाने तक KD 2 ( दो दीनार) का सामान्य जुर्माना प्रतिदिन देना होगा।

दरअसल, जिन प्रवासी का रेजिडेंसी परमिट मार्च 2020 को समाप्त हो गया है उन्हें 30 नवंबर तक अपने वीजा का रीन्यू करवाने की समय सीमा दी गयी है। वहीं रेजिडेंसी परमिट वाले प्रवासी को देश में अवैध रूप से रहने पर हर दिन दो दीनार का जुर्माना देना होगा, जब तक कि वे निवास मामलों के विभाग में अपने वीजा को रीन्यू नहीं करते हैं।

वहीं 1 सितंबर 2020 के बाद समाप्त हुए रेजिडेंसी परमिट वाले लोगों के लिए उनके वीजा को रीन्यू करने में विफल रहने का कोई वैध कारण नहीं है, क्योंकि निवास मामलों के विभागों ने जून 2020 के अंत से आवेदन पत्र प्रसंस्करण शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से उनपर ये जुर्माना लगाया जाएगा।

कुवैत में वीजा रिन्यू नहीं करवाने पर प्रवासियों को हर रोज देना होगा इतने दीनार का जुर्माना

इसी के साथ कोरोना वायरस की वजह से 34 देशों की प्रतिबंध सूची के देशों में फंसे लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए 6 महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए कुवैत से बाहर रहने की अनुमति दी जाएगी। वहीं जिनके वैध निवास परमिट हो या उनके प्रायोजक द्वारा उनके निवास परमिट को ऑनलाइन नवीनीकृत किया गया हो।

आपको बता दें, इस कोरोना वायरस की वजह से कुवैत ने 34 देशों के यात्रियों को कुवैत की यात्रा करने पर रोक लगा रखी है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें।