दुबई नगर पालिका ने शहर के घरों की बालकनियों के दुरुपयोग पर चेतावनी जारी करी है। दुबई नगर पालिका द्वारा साझा किए गए एक संदेश में दुबई के निवासियों से शहर भर में सौंदर्य उपस्थिति बनाए रखने और अपने अपार्टमेंट की बालकनियों का दुरुपयोग नहीं करने का आग्रह किया गया है।
सोशल मीडिया चैनलों पर जानकारी देते हुए नगर पालिका ने निवासियों को सूचित किया, जिनसे उन्हें यह सुनिश्चित पड़ेगा कि उनके बालकनियों का दुरूपयोग हो। यानि की दुबई के निवासी अपनी बालकनी में कपड़े धोना या उन्हें खिड़की या रेलिंग से ल’टका देना, इमारत की छवि को वि’कृत करना इसकी अनुमति नहीं है।
In line with #DubaiMunicipality’s keenness to raise the community’s awareness of the requirements and standards for a sustainable environment, it urges all UAE residents to avoid distorting the city’s general aesthetic and civilised appearance. pic.twitter.com/PmQRs7iJL8
— بلدية دبي | Dubai Municipality (@DMunicipality) December 27, 2021
इसके अलावा, यह चेता’वनी दी कि अप’शिष्ट और ती’क्ष्ण वस्तुओं को बालकनियों से फेंकना स’ख्त व’र्जित है और अपशिष्ट जल को साफ करने से बालकनियों या पानी वाले पौधों को अन्य बालकनियों में प्रवाहित नहीं होने देना चाहिए। “कृपया पक्षियों को खिलाने से बचें क्योंकि यह बूंदों के कारण एक उप’द्रव और गं’दगी पैदा करता है। बालकनियों में सैटेलाइट डिश या किसी अन्य प्रकार के एंटीना की स्थापना अ’वैध और कड़ाई से नि’षिद्ध है।
ट्वीट में कहा गया, “दुबई नगर पालिका की सतत पर्यावरण के लिए आवश्यकताओं और मानकों के बारे में समुदाय की जागरूकता बढ़ाने की उत्सुकता के अनुरूप, यह सभी संयुक्त अरब अमीरात के निवासियों से शहर के सामान्य सौंदर्य और सभ्य स्वरूप को विकृत करने से बचने का आग्रह करता है।”
बालकनियों का दुरुपयोग नहीं करने का आग्रह
- लॉन्ड्री को बालकनी या खिड़की पर टांगना।
- सि’ग’रेट के टुकड़े फेंकना या बालकनियों से राख बिखेरना।
- बालकनियों से कचरा फेंकना।
- बालकनियों की सफाई करते समय या एयर-कंडीशनिंग के पानी को छलकते समय नीचे बहते पानी।
- पक्षियों को खिलाना, क्योंकि वे अपनी बूंदों को जगह पर छोड़ देंगे, और यह सामान्य रूप को बिगाड़ सकता है।
- बालकनियों पर सैटेलाइट डिश या किसी अन्य प्रकार के एंटेना को स्थापित करना।
वहीं बालकनियों के दुरुपयोग के लिए जुर्माना, बालकनी के आकार के आधार पर, Dh500 से Dh1,500 तक हो सकता है। वहीं व्यक्तिगत संपत्ति के मालिक और डेवलपर भी बालकनियों के दुरुपयोग के लिए जुर्माना भी लगा सकते हैं।