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यूएई में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए हुई नई प्रणाली की घोषणा, 1 जून से लागू होगा नया नियम

संयुक्त अरब अमीरात के मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के कंपनियों के लिए एक नई प्रणाली शुरू की है। वहीं इसको लेकर मानव संसाधन और अमीरात मंत्री डॉ अब्दुल रहमान अल अवार ने कहा कि नई प्रणाली को तीन श्रेणियों में विभाजित करती है और इसे लागू करने का काम 1 जून की शुरुआत में शुरू होगा।

डॉ अब्दुल रहमान अल अवार ने आगे कहा कि “नई कंपनियों का विभाजित कामगार संरक्षण प्रणाली, सांस्कृतिक विविधता और श्रम बाजार को विनियमित करने वाले निर्णयों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर आधारित होगा। इस श्रेणी में ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जो सांस्कृतिक विविधता या वेतन सुरक्षा प्रणाली के मानकों का पालन नहीं करती हैं या उल्लंघन करने के लिए सिद्ध होती हैं।

यूएई में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए हुई नई प्रणाली की घोषणा, 1 जून से लागू होगा नया नियम

इसी के साथ डॉ अब्दुल रहमान अल अवार ने संकेत दिया कि वर्क परमिट प्राप्त करने की फीस पहली श्रेणी में दो साल के लिए Dh250, दूसरी श्रेणी में वर्गीकृत कंपनियों के लिए Dh1,200 और तीसरे में वर्गीकृत Dh3,450 होगी। वहीं उन्होंने पुष्टि की कि मंत्रालय अपने वर्गीकरण को अपग्रेड करने की इच्छुक कंपनियों और प्रतिष्ठानों के लिए एक कार्य मानचित्र प्रदान करेगा।

वहीं उन्होंने बताया कि अगले महीने से सुविधाओं को वह वर्गीकरण मिल जाएगा जिसमें उन्हें कोई लेनदेन करते समय रखा गया था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सुविधाओं का वर्गीकरण सीधे वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। कंपनियों को सुविधाओं के वर्गीकरण को बढ़ाने या कम करने के लिए कुछ मानकों का पालन करना चाहिए, जिसमें अमीरात के प्रतिशत, नागरिकों को प्रशिक्षित करना और उनकी परियोजनाओं का समर्थन करना शामिल है।