कुवैत श्रम मामलों के क्षेत्र के लिए जनशक्ति के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण के उप महानिदेशक, अब्दुल्ला अल-मुताह ने एक अहम जानकारी दी है और ये जानकारी परमिट रीन्यू करने को लेकर है और इस बात की जानकारी अल-क़बास की दैनिक रिपोर्ट से मिली है।
अल-क़बास की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक प्राधिकरण के उप महानिदेशक, अब्दुल्ला अल-मुताह ने इस साल 12 जनवरी से 30 सितंबर की अवधि के दौरान 666,000 वर्क परमिट के रीन्यू की घोषणा करी।
वहीं अल-मुताता ने एक टेलीविज़न साक्षात्कार में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान, सरकारी आश्रयों से अन्य लोगों के अलावा, लगभग 59,000 श्रमिकों ने स्वेच्छा से श्रम बाजार छोड़ दिया। वहीं उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की प्रणाली में कंपनियों के लिए 111,000 हजार विशेष फाइलें और 14 लाख श्रमिकों को रोजगार देने वाले 180,000 हजार हैं।
इसी के साथ उन्होंने बताया कि उपर्युक्त अवधि के दौरान, 146,000 श्रमिकों ने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्थानांतरण की मांग करी है।
इसके अलावा कुवैत में अब 60 से ज्यादा उम्र के प्रवासियों के वर्क परमिट के रीन्यू के लिए कोई नया शुल्क लागू नहीं होगा। जानकारी के अनुसार, कुवैत के मंत्रिपरिषद ने विधायी विभाग की राय को मंजूरी दे दी है जिसके बाद गैर-स्नातक प्रवासियों, जो 60 वर्ष से ऊपर हैं। उनके वर्क परमिट को रीन्यू नहीं करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण (पीएएम) द्वारा जारी किए गए निर्णय को ‘अवैध’ करार दिया है। अब कुवैत में 60 से ज्यादा उम्र के दशक के लोगों के वर्क परमिट के रीन्यू के लिए कोई नया शुल्क लागू नहीं होगा।
वहीं फतवा विभाग ने पहले कहा था कि 60 वर्ष से ऊपर श्रेणी के वर्क परमिट के रीन्यू पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें 2,000 दीनार शुल्क के भुगतान पर रीन्यू की अनुमति देने का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना जारी किया गया था।