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कुवैत में कामगार को साल में कितने दिन मिलती है छुट्टी, जानिए क्या है बीमारी में अवकाश लेने का नियम

अरब प्रायद्वीप के पूर्वोत्तर में मौजूद कुवैत देश में काम करने वाले लोगों के लिए इस आर्टिकल के जरिए एक अहम जानकारी लेकर आए हैं। इस देश में कामगारों को साल में कितनी छुट्टियां और बीमारी के दौरान छुट्टी लेने के क्या-क्या नियम है इस बारे में हम इस आर्टिकल के जरिए आगे बताएंगे

कुवैत में कामगारों को साल भर में मिलती है कुल इतनी छुट्टियां

कुवैत के लिए लेबर लॉ के मुताबिक, एक कामगार को साल भर में 30 दिन की छुट्टी लेने का अधिकार है। इस दौरान एक महत्वपूर्ण बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि अगर कोई मजदूर अपनी छुट्टी जमा करना चाहता है तो वह छुट्टियां जमा भी कर सकता है मगर उसके द्वारा जमा की गई छुट्टी 2 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ नियोक्ता का अनुमोदन मिलने पर कामगार एक ही बार में अपनी छुट्टी ले सकता है।

दूसरी तरफ, कुवैत के नियम कानूनों के अनुसार एक कामगार के वेतन को उसकी सेवा की अवधि के समय किसी भी कारण से हटाया नहीं जा सकता है। यह भविष्य की बात होगी कि एक नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का भुगतान उस अवधि के दौरान करेगा जिस दौरान कर्मचारी से संबंधित किसी अन्य कारण से स्थापना का काम पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित है। और जब तक नियुक्त व्यक्ति को रोजगार पर रखना चाहता है।

बीमारी के दौरान ऐसा करके कामगार ले सकता है छुट्टियां

मान लीजिए अगर कोई मजदूर बीमारी के चलते अवकाश लेता है तो उसे नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर या फिर किसी दूसरी सरकारी अस्पताल से सर्टिफिकेट देना होगा। अगर कर्मचारी ऐसा करने में सफल रहता है तो बगैर वेतन कट किए नियोक्ता उसे अवकाश दे सकता है।

इसके अतिरिक्त नियोक्ता को अपने कामगार को बीमारी अवकाश के शुरू के 15 दिनों में पूरा वेतन देने का रूल्स का पालन करने का नियम है। और इसके अगले 10 दिन कर्मचारी को वेतन का 75 फ़ीसदी वेतन देने का नियम है। दूसरी तरफ उसके अगले 10 दिन 50% और अगले 10 दिन तक बीमार रहने पर सैलरी का 25% देने का नियम है।

गौरतलब है कुवैत में अपने देश के कई प्रवासी लोग काम की तलाश में जाते हैं।और वहां पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हाल ही में कुवैत की सरकार ने अपने नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया था।