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UAE में कामगारों को वार्षिक छुट्टी के दौरान पूरा वेतन पाने का हकदार, जानिए क्या है श्रम कानून

UAE Labour Law: यदि कोई कामगार या कर्मचारी UAE में काम कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पर अपने वार्षिक अवकाश के हिस्से के रूप में छुट्टी लेने के दिनों के लिए भी अपना पूरा वेतन पाने के हकदार हैं। इस पोस्ट के जरिए हम आपको इसी बात की जानकारी देने जा रहे हैं।

क्या कहता हैं यूएई का श्रम कानून (UAE Labour Law)

गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुबई स्थित लॉ फर्म मुसाब अली अल-नकबी एडवोकेट्स एंड लीगल कंसल्टेंट्स के मैनेजिंग पार्टनर और सीनियर लीगल कंसल्टेंट इब्राहिम खलील अरिमाला ने यूएई के लेबर लॉ (UAE Labour Law) – फेडरल डिक्री-लॉ नंबर 33 ऑफ 2021 के बारे में बात की।

इसके साथ ही छुट्टी पर जाने पर कर्मचारियों और कामगारों के वेतन मिलने के अधिकार बारे में भी जानकारी दी है।  उन्होंने कहा कि “कृपया ध्यान दें कि संयुक्त अरब अमीरात के श्रम कानून (UAE Labour Law) के अनुसार, प्रत्येक कंपनी को वार्षिक छुट्टी के दौरान पूरा वेतन देना चाहिए। अगर कोई कर्मचारी या कामगार किसी कंपनी में एक वर्ष पूरा करता है। तो उस कर्मचारी को मिलने वाला पूरा वेतन होना चाहिए, न कि केवल मूल वेतन।

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वहीं कर्मचारियों से यह राशि वापस लेना कानून के खिलाफ है। यदि कोई कर्मचारी इस बारे में मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (एमओएचआरई) या अदालत से संपर्क करता है, तो अधिकारी कंपनी या नियोक्ता को कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार ठहराएंगे।

इसी के साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 29 (1) और अनुच्छेद 29 (6) का हवाला दिया, जो एक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को 30 दिनों का भुगतान वार्षिक अवकाश देने का आदेश देता है।

संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 29 (1) – संघीय डिक्री कानून सं. 2021 का 33. वहीं इस डिक्री-कानून के लागू होने से पहले कार्यकर्ता को मिलने वाले अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कामगार कम से कम के भुगतान किए गए वार्षिक अवकाश का हकदार होगा:

  1. सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए वर्ष में 30 दिन।
  2. प्रति माह दो दिन, जहां सेवा की अवधि छह महीने से अधिक और एक वर्ष से कम हो।
  3. सेवा के अंतिम वर्ष के अंशों के लिए एक छुट्टी, उसकी सेवा समाप्त होने की स्थिति में उसके वार्षिक अवकाश शेष के उपयोग से पहले।

संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 29 (6) – संघीय डिक्री कानून सं। 2021 का 33 के अनुसार  कर्मचारी वार्षिक अवकाश की अवधि के संबंध में भुगतान का हकदार होगा।

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