UAE की राजधानी अबू धाबी पुलिस ने बीते शनिवार को एक घोषणा करी है और ये घोषणा सोमवार, 26 सितंबर से अमीरात में एक प्रमुख सड़क पर नई गति सीमा लागू करने को लेकर है। दरअसल, अबू धाबी पुलिस ने जानकारी दी है कि 26 सितंबर से अमीरात में एक प्रमुख सड़क पर नई गति सीमा लागू हो जाएगी।
जानकारी के अनुसार, शेख जायद बिन सुल्तान रोड (Al Qurm स्ट्रीट) पर शेख जायद ब्रिज से Qasr Al Bahr चौराहे तक दोनों दिशाओं में गति की सीमा को कम करके 100km कमी तक सोमवार 26 सितंबर से लागू किया जाएगा। वहीं प्राधिकरण ने पुष्टि करी है कि यह नियम दोनों दिशाओं में क़स्र अल बह्र (Qasr Al Bahr) चौराहे की सड़क पर लागू होगा।
इसके साथ अबू धाबी पुलिस ने सड़क पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए मोटर चालकों से नए नियमों का पालन करने का आह्वान किया। वहीं अधिकारियों ने नोट किया कि अध्ययनों से पता चलता है कि गति सीमा के भीतर गाड़ी चलाने से भीड़भाड़ के समय यातायात प्रवाह में सुधार करके दु’र्घटनाओं से बचने में मदद मिलती है।
आपको बता दें, इससे पहले 19 सितंबर को, आंतरिक मंत्रालय (MOI) ने ड्राइवरों को याद दिलाते हुए जानकारी दी कि एम्बुलेंस या पुलिस वाहनों को रास्ता नहीं देने से न केवल उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, बल्कि वे अपनी कारों को 30 दिनों के लिए ज़ब्त भी कर सकते हैं।
वहीं यदि आप ट्रैफ़िक में फंस गए हैं और आपके पीछे एम्बुलेंस या पुलिस गश्ती दल का सायरन सुनाई देता है, तो सुनिश्चित करें कि आप आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के लिए रास्ता बनाते हैं। ऐसा करने में विफल रहने पर Dh3,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन को 30 दिनों के लिए और छह ब्लैक पॉइंट्स देकर जब्त कर लिया जाएगा।