UAE Labor Law: UAE में अगर आप किसी कामगार को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई कामगार ओवरटाइम का भुगतान किए बिना लंबे समय तक काम कर रहे हैं या अगर आपके नियोक्ता ने आपको गलत तरीके से अप’मा’नित किया है, तो आप मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। वहीं इस पोस्ट के जरिये हम आपको शिकायत दर्ज करने की जानकारी देने जा रहे हैं।
MOHRE यूएई में नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों का प्रबंधन और विनियमन करता है और दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद को यूएई श्रम कानून के आधार पर समाधान के लिए प्राधिकरण के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।यदि आप अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आपको इन चरणों का पालन करना होगा।
सैलेरी टाइम पर नहीं मिलने की अक्सर रहती है कामगारों को शिकायत (UAE Labor Law)
मालूम हो कि, UAE में काम करने वाले प्रवासी, कामगार अक्सर ये शिकायत रहती है कि जिस कंपनी में वो लोग काम रहे उन्हें उनकी सैलेरी टाइम पर नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग UAE में आर्थिक तंगी के साथ पर फंस जाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति UAE के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसॉर्स एंड एमिराट्स यानी MOHRE के साथ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता हैं।
ये भी पढ़ें- UAE में साल 2023 की रमजान, ईद उल-फ़ित्र और ईद उल-अज़हा के संभावित तारीख का हुआ ऐलान
निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से MOHRE में शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- MOHRE ऐप डाउनलोड करें और एक श्रमिक शिकायत दर्ज करें
- www/mohre/gov/ae पर जाएं और श्रमिक शिकायत दर्ज करने के विकल्प का चयन करें।
यदि आप दूसरा और तीसरा विकल्प चुन रहे हैं तो आपको एक खाता बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट विवरण और वर्क परमिट (लेबर कार्ड) नंबर की आवश्यकता होगी।
एक बार जब आप शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपको 72 घंटों के भीतर ट्वा-फौक केंद्र के कानूनी सलाहकार से एक कॉल प्राप्त होगी, जो शुरू में इस मुद्दे का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करेगा।
इस प्रक्रिया के लिए किसी कामगार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बता दें, Twa-fouq केंद्र MOHRE द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेवा केंद्र हैं और नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत श्रम शिकायतें प्राप्त करते हैं।
केंद्र शिकायतों की जांच करता है और अनुमोदन के लिए और विवाद समाधान पर निर्णय लेने के लिए MOHRE को सिफारिशें प्रदान करता है या मामले को न्यायपालिका को संदर्भित करता है।यह कानूनी सलाह और कार्य संबंधों से संबंधित पूछताछ के जवाब भी प्रदान करता है।
श्रम शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया (UAE Labor Law)
संयुक्त अरब अमीरात श्रम कानून के अनुच्छेद 6 के आधार पर, मंत्रालय श्रम शिकायतों को इस प्रकार संभालता है:
- श्रम विवादों के आवेदन मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय को किए जाने चाहिए।
- संबंधित ट्वा-फौक विभाग विवाद के लिए दोनों पक्षों को बुलाएगा और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस स्तर पर, पार्टियां समझौते को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- यदि कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता है, तो विभाग को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विवाद को संबंधित श्रम न्यायालय को अग्रेषित करना होगा।
- संदर्भित मामले के साथ विवाद का सारांश, दोनों पक्षों के साक्ष्य और संबंधित श्रम विभाग की टिप्पणियों के साथ एक ज्ञापन होना चाहिए।
- सक्षम न्यायालय, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, दावे की सुनवाई तय करेगा और दोनों पक्षों को सूचित करेगा।
- न्यायालय श्रम विभाग के एक प्रतिनिधि से अनुरोध कर सकता है कि वह उपस्थित हो और उसके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की सामग्री को स्पष्ट करे। इसके बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
लेबर केस दायर करने के लिए कोर्ट फीस
कामगार द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस, Dh100,000 तक के दावों के लिए, कर्मचारी को कोर्ट फीस का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
Dh100,000 से अधिक के दावों के लिए, कर्मचारी को दावा राशि से पांच प्रतिशत का भुगतान करना होगा, अधिकतम शुल्क Dh20,000 के साथ
आपको बता दें, UAE में कई लाख प्रवासी रहते हैं और ये लोग यहाँ पर काम के सिलसिले में आते हैं।