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Dubai से कोई भारतीय अपने साथ कितना सोना ला सकता है भारत, जानिए अधिक सोना लाने के लिए क्या करे?

यूएई के अमीरात दुबई से सोना की तस्करी करने के कई सारे मामले सामने आते हैं। दरअसल, दुबई में सोना सस्ता मिलता है और इस वजह से लोग दुबई से भारत में सोने की तस्करी करते हैं। वहीं कई लोगों को इस बात की जानकरी नहीं होती कि वो अपने साथ कितना सोना ले जा सकते हैं और इस बात की जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें एअरपोर्ट पर ज्यादा सोना ले जाने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पोस्ट के जरिये हम आपको इस बात की जानकारी देने जा रहे हैं कि आप अपने साथ दुबई से भारत में कितना सोना ला सकते हैं.

जानिए कितना सोना ले जा सकते हैं भारत

अगर आप भारत में सोने के आभूषण ले जाने की योजना बना रहे हैं तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा निर्धारित नियमों की जानकारी जरूर होनी चाहिए।

दरअसल सीबीआईसी के मुताबिक, कोई भारतीय, अगर एक साल बाद भारत दुबई से लौटता है तो अपने साथ Dh2,500(50,000 रुपये) के मूल्य सीमा के साथ 20 ग्राम तक के सोने के आभूषण बिना शुल्क के ले जा सकता है।

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वहीं महिला यात्री अपने साथ अधिकतम 40 ग्राम जिसकी कीमत Dh5,000 (100,000 रुपये) तक का सोना अपने साथ भारत ले जा सकती है।

 

मगर गौर करने वाली बात यह है यह रूल्स सिर्फ सोने के आभूषणों पर लागू होता है। सोने की बिस्किट किया सोने के सिक्के या फिर किसी अन्य चीज पर नहीं।

जानिए अधिक सोना लाने के लिए क्या करे?

आपको जानकारी के लिए बता दो 20 ग्राम तक के सोने पर भारत सरकार द्वारा ऊपर दिए गए नियमों को फॉलो करने पर टैक्स नहीं लेती है। मगर आप विदेश से 1 किलोग्राम तक का सोना ला सकते हैं। लेकिन इस सोने पर आपको एक्साइज ड्यूटी चुकता करनी होगी।

1 किलो ग्राम पर 12. 5% एक्साइज ड्यूटी लगती है और अगर आप 1 किलो से अधिक सोना अपने साथ लाना चाहते हैं तो इस सोने पर 36. 05 परसेंट आपको टैक्स के रूप में चुकाने होंगे। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करना जरूरी है यदि आपके पास लिमिट से अधिक मात्रा में सोना है तो आपको इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा इस सोने के बिल भी आपको अपने पास रखने होंगे।

सोना ले जाने की अहम जानकारी

भारत स्थित सुभाष चंद जैन, मैनेजिंग पार्टनर – आरएसए लीगल सॉल्यूशंस, जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका कहना है कि “‘शुल्क मुक्त’ भत्ता सोने के आभूषणों के आयात की अनुमति नहीं देता है। ‘ड्यूटी-फ्री भत्ते में’ इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत प्रभाव शामिल हैं। ,’ जिसे आम तौर पर आभूषणों को शामिल करने के लिए समझा जाता है। हालांकि, भारतीय कर अधिकारियों ने अक्सर स्पष्ट किया है कि ‘प्रयुक्त व्यक्तिगत प्रभावों’ में आभूषण शामिल नहीं हैं।”

इसी के साथ उन्होंने आगे कहा, “सोने (गहने सहित) के आयात की अनुमति केवल सीमित परिदृश्यों में दी जाती है। भारतीय मूल का कोई भी यात्री या भारतीय पासपोर्ट धारक, कम से कम छह महीने के विदेश प्रवास के बाद भारत आने वाला अधिकतम एक किलोग्राम सोना आयात कर सकता है। वहीं आम तौर पर एक यात्री द्वारा पहने जाने वाले नाममात्र मूल्यों के इस्तेमाल किए गए आभूषणों को आगमन के समय अनुमति दी जा सकती है।”

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