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Dubai में रिहायशी इलाकों में बढ़ी जांच; नियमों का उल्लंघन करने वाले सिंगल और परिवारों पर कार्रवाई शुरू

Dubai के नगर पालिका ने आवासीय क्षेत्रों में सिंगल या फिर परिवार वाले नियमों की उपस्थिति वाले नियमों को लागू करने के लिए आवासीय क्षेत्रों में जांच तेज कर दिया है।

दरअसल, यह अभियान निवासियों के आराम और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों के उल्लंघन की निगरानी करता है।

जानकारी के अनुसार, इस वर्ष, नगर पालिका ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए हर दिन 19,837 क्षेत्र का दौरा किया। वहीं नगरपालिका ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि,  “इस कदम के परिणामस्वरूप, कई निवासियों ने अमीरात में नियमों और विनियमों का पालन करना शुरू कर दिया है।”

Dubai में रिहायशी इलाकों में बढ़ी जांच; नियमों का उल्लंघन करने वाले सिंगल और परिवारों पर कार्रवाई शुरू

वहीं नागरिक निकाय ने निवासियों से इस संबंध में प्रासंगिक कानूनों का पालन करने का आग्रह किया है। इसने निवासियों को टोल-फ्री नंबर 800900 पर उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया।

UAE में, मकान मालिक की मंजूरी प्राप्त किए बिना किराए के अपार्टमेंट को साझा करना अवैध है। ऐसे में किराए के अपार्टमेंट का उपयोग करने वाले किरायेदारों को अपने साथी-किरायेदारों के साथ बेदखल किया जा सकता है।

जुलाई में, एक अबू धाबी किरायेदार, जिसने अवैध रूप से एक विला का विभाजन किया और इसे चार परिवारों को सौंप दिया, एक अदालत ने मकान मालिक को मुआवजे के रूप में Dh300,000 का भुगतान करने का आदेश दिया था।

वहीं अमीरात के अधिकारियों ने विला या फ्लैटों को सबलेट करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया है। नगर निकायों ने बार-बार चेतावनी दी है कि भीड़भाड़, आवासीय इकाइयों का विभाजन और अवैध बिजली आपूर्ति नियमों का उल्लंघन हैं।

इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में सिर्फ परिवार ही रह सकते हैं। ऐसी जगहों पर मकानमालिकों द्वारा ‘ अविवाहित लोगों को अपार्टमेंट या विला किराए पर देने की अनुमति नहीं है। पिछले वर्षों में निरीक्षण के बाद, शारजाह में ऐसे क्षेत्रों से हजारों कुंवारे लोगों को निकाला गया था। अमीरात की नगर पालिका ने सबलेटिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना भी जारी किया।

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इसी के साथ शुक्रवार (23 सितंबर) को, दुबई भूमि विभाग ने सभी मालिकों, डेवलपर्स, संपत्ति प्रबंधन कंपनियों और किरायेदारों को स्वामित्व और पट्टे की संपत्तियों में रहने वालों का विवरण दर्ज करने के लिए अधिसूचित किया। जो पंजीकरण, दुबई आरईएसटी ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया था।

वहीं पंजीकरण पूरा करने के लिए, किरायेदारों को व्यक्तिगत विवरण और अमीरात आईडी जोड़ने सहित आठ चरणों वाली प्रक्रिया का पालन करना होगा। एक बार पंजीकृत होने के बाद, सह-अधिभोगियों का विवरण स्वचालित रूप से किरायेदारी अनुबंध पर अपडेट हो जाएगा।

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