UAE Labour Law: संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाली कामगार को अगर समय पर मजदूरी या तनख्वाह नहीं मिलती है तो या फिर ओवरटाइम का भुगतान भी काफी लंबे समय के बाद किया जाता है तो इसके लिए आप इससे संबंधित व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस आर्टिकल की जरिये आपको शिकायत दर्ज कराने के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं।
आपको बताते चलें कि मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय (MOHRE) संयुक्त अरब अमीरात में नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंधों का प्रबंधन और विनियमन करता है और दोनों पक्षों के बीच किसी भी विवाद को संयुक्त अरब अमीरात के लेबर लॉ के अनुसार अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।
अगर कोई भी लेबर नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता है तो उसके लिए नीचे दिए गए हुए टिप्स को फॉलो करना होगा।
अगर कामगार को तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है तो…(UAE Labour Law)
आपको बताते चलें कि संयुक्त अरब अमीरात मैं काम करने वाले प्रवासी कामगार अक्सर इस बात से पी’ड़ित रहते हैं कि वे जिस कंपनी में काम करते हैं वहां पर उनकी तनख्वाह समय पर नहीं दी जाती है जिसके चलते यूएई में भी आर्थिक संकट का सामना भी करते हैं। इस परेशानी से पी’ड़ित व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमिरेट्स यानी (एम. ओ. एच. आर. ई) के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इन तरीकों को अपनाकर MOHRE में दर्ज कराए शिकायत (UAE Labour Law)
MOHRE ऐप डाउनलोड करें और एक श्रमिक शिकायत दर्ज करें www/mohre/gov/ae पर जाएं और श्रमिक शिकायत दर्ज करने के विकल्प का चयन करें।
यदि आप दूसरा और तीसरा विकल्प चुन रहे हैं तो आपको एक खाता बनाना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने पासपोर्ट विवरण और वर्क परमिट (लेबर कार्ड) नंबर की आवश्यकता होगी। एक बार जब आप शिकायत दर्ज कर लेते हैं, तो आपको 72 घंटों के भीतर ट्वा-फौक केंद्र के कानूनी सलाहकार से एक कॉल प्राप्त होगी, जो शुरू में इस मुद्दे का एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करेगा।
इस प्रक्रिया के लिए किसी कामगार से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। बता दें, Twa-fouq केंद्र MOHRE द्वारा लाइसेंस प्राप्त सेवा केंद्र हैं और नियोक्ता या कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत श्रम शिकायतें प्राप्त करते हैं।
केंद्र शिकायतों की जांच करता है और अनुमोदन के लिए और विवाद समाधान पर निर्णय लेने के लिए MOHRE को सिफारिशें प्रदान करता है या मामले को न्यायपालिका को संदर्भित करता है।यह कानूनी सलाह और कार्य संबंधों से संबंधित पूछताछ के जवाब भी प्रदान करता है।
जानिए क्या है श्रम शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस
संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में लेबल लॉ के आर्टिकल 6 के आधार पर मंत्रालय श्रम शिकायतों को इस तरह देखता है :
- श्रम विवादों के आवेदन मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय को किए जाने चाहिए।
- संबंधित ट्वा-फौक विभाग विवाद के लिए दोनों पक्षों को बुलाएगा और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस स्तर पर, पार्टियां समझौते को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- यदि कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं होता है, तो विभाग को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विवाद को संबंधित श्रम न्यायालय को अग्रेषित करना होगा. संदर्भित मामले के साथ विवाद का सारांश, दोनों पक्षों के साक्ष्य और संबंधित श्रम विभाग की टिप्पणियों के साथ एक ज्ञापन होना चाहिए।
- सक्षम न्यायालय, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर, दावे की सुनवाई तय करेगा और दोनों पक्षों को सूचित करेगा।
- न्यायालय श्रम विभाग के एक प्रतिनिधि से अनुरोध कर सकता है कि वह उपस्थित हो और उसके द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की सामग्री को स्पष्ट करे। इसके बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।
श्रमिक को लेबर केस करने के लिए इतनी चुकानी होती है कोर्ट फीस
कामगार द्वारा कोर्ट केस दायर करने के लिए भुगतान की जाने वाली फीस Dh 100,000 तक दावों के लिए कामगार को कोर्ट फीस की भुगतान करने की जरूरत नहीं है। वहीं Dh 100,000 से ज्यादा के दावों के लिए कर्मचारी को दावा राशि से 5 फ़ीसदी का भुगतान करना होगा और अधिकतम फीस दिरहम 20,000 के साथ।