कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुनियाभर के देशों में लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं इस लॉकडाउन के बीच जिन लोगों ने टिकट बुक करवाई थी उन्हें अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ रही है। वहीं इस बीच हम आपको इस पोस्ट के जरिये एयरलाइंस के उन नियम बताने जा रहे हैं ताकि फ्लाइट टिकेट कैंसिल पर आपको परेशानी का सामना ना करना पड़ा साथ ही आपको रिफंड भी मिले।
जानिए फ्लाइट कैंसिल होने पर कैसा मिलेगा रिफंड
- अगर एयरलाइन्स फ्लाइट कैंसिल करने के बाद यात्री के लिए वैकल्पिक इंतजाम करती है और यात्री दूसरी फ्लाइट लेने से इंकार कर देता है तो यात्री एयरलाइन से पूरे पैसे भी वापस मांग सकता है।
- एयरलाइन को घरेलू फ्लाइट के छह घंटे या इससे ज्यादा लेट होने की जानकारी यात्री को देनी होती है। वहीं अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो एयरलाइन को 5,000 से 10,000 रुपए का हर्जाना देना होगा।
- वहीं अगर आप एयरपोर्ट पर हैं, फ्लाइट 2-6 घंटे लेट हो जाती है। उस स्थिति में एयरलाइन को आपको मुफ्त खाना और रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा।
- रात 8 बजे से सुबह 3 बजे के बीच शेड्यूल फ्लाइट के छह घंटे से ज्यादा लेट होने पर मुसाफिरों को एक दिन पहले सूचना देनी होगी। साथ ही होटल में रुकने की मुफ्त व्यवस्था करनी होगी। हालांकि, विदेश में छुट्टी बिताने के लिए टिकट बुक कराने वाले पैसेंजर्स को इसमें कोई राहत नहीं मिलती है।
- वहीं अगर आप एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी दो हफ्तों से कम और 24 घंटों से ज्यादा समय में दे दी तो उसे वैकल्पिक फ्लाइट का इंतजाम करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसे पूरा रिफंड करना पड़ेगा।
आपको बता दें, एविएशन मंत्रालय ने ये सभी नियम साल 2019 में लागू किए थे वहीं इनमें उन सभी प्रावधानों को जगह दी गई है। जिसके कारण यात्री को परेशान का सामना करना पड़ता था और एयरलाइनों के साथ करीब नौ महीनों की चर्चा के बाद जारी किया थे।