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बिना शुल्क दिए दुबई से भारत कितना सोना ला सकता है कोई नागरिक, जानें अधिक Gold लाने के लिए क्या करें?

हाल के दिनों में दुनिया की अन्य मुद्राओं की अपेक्षा डॉलर काफी मजबूत हुआ है और सर्राफा बाजार में लगातार दिख रही गिरावट से Gold के दामों में भी कमी दर्ज की गई है। ऐसे में इस समय Gold खरीदने वालों के लिए शानदार मौका है।

त्योहार के सीजन में धनतेरस दीपावली के दौरान सोने की डिमांड काफी बढ़ गई थी। इंडिया में इसके वास्तविक मूल्य के साथ इस पर टैक्स भी लगते हैं। जिसके कारण Gold की कीमत में काफी इजाफा हो जाता है।

भारत के कुछ लोग दुबई में सोने या सोने के आभूषण खरीदने के इच्छुक रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुबई पर सोने की खरीदारी पर टैक्स नहीं लगता है। जिसकी वजह से दुबई में सोने के दाम भारत की अपेक्षा कम होते हैं। लेकिन अगर आप दुबई से सोना खरीद कर भारत लाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको पहले गाइडलाइंस और शुल्क के बारे में जानना जरूरी है।

भारत में मुनाफे के लिए दुबई से लाया सोना नहीं बेच सकते हैं

आपको बताते चलें कि आप दुबई से अधिक मात्रा में सोना खरीद कर नहीं ला सकते हैं। दुबई से आप कितना सोना खरीद कर लाएंगे इस बारे में नियम पहले से ही तय हैं।

नियम के अनुसार कोई भी इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 किलोग्राम सोना या सोने के आभूषण दुबई से भारत नहीं ला सकता है। और हां अगर आप दुबई से सोना खरीद कर भारत लाए हैं तो आप इसे यहां पर मुनाफा कमाने के लिए बेच नहीं सकते हैं।

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पुरूष और महिलाओं के लिए बिना किसी शुल्क के फ्री सोना लाने की लिमिट है अलग

अगर आप दुबई से सोना खरीद कर भारत लाने की सोच रहे हैं तो इस दौरान आप ड्यूटी पर टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो आपको सोने की खरीदारी शुल्क फ्री लिमिट के अंदर करनी चाहिए।

CBIC के मुताबिक एक पुरुष यात्री जो 1 वर्ष से ज्यादा समय से विदेश में रह रहा है वह अपने साथ 20 ग्राम सोने की ज्वेलरी ला सकता है, जिसका मूल्य ₹50000 से अधिक ना हो। जबकि महिला यात्री के लिए प्राइस फ्री लिमिट 40 ग्राम गोल्ड के आभूषण तक है। जिसकी कीमत 1 लाख तक होनी चाहिए।

दुबई से सोना लाने पर कितना चुकाना होता है शुल्क

आपको जानकारी के लिए बता दे, पुरूष 20 ग्राम तक और महिला 40 ग्राम तक के सोने पर भारत सरकार द्वारा ऊपर दिए गए नियमों को फॉलो करने पर टैक्स नहीं लेती है। मगर आप विदेश से 1 किलोग्राम तक का सोना ला सकते हैं। लेकिन इस सोने पर आपको एक्साइज ड्यूटी चुकता करनी होगी।

दुबई से सोना घर लाने पर सरकार शुल्क भी लेती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के मुताबिक,’अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक दुबई में रहा है तो, शुल्क की रियायती दर 12.5 प्रतिशत के साथ समाज कल्याण अधिभार 1.25 फीसदी भारतीय पासपोर्ट धारकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए लागू होता है।’

दूसरे मामलों में एक व्यक्ति को भारत लाए गए सोने पर तकरीबन 38.5 प्रतिशत सीमा शुल्क के तौर पर चुकाने होते हैं। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करना जरूरी है यदि आपके पास लिमिट से अधिक मात्रा में सोना है तो आपको इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा इस सोने के बिल भी आपको अपने पास रखने होंगे।

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